मुंबई में धारा 144 लागू होने की खबरों को जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि यह गलत है और इससे लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। दरअसल शुक्रवार को कुछ मीडिया चैनलों के हवाले से चलाया जा रहा था कि मुंबई में 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई और इसके तहत पूरे शहर में कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।
जॉइंट पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल ने कहा, ‘ऐसी अफवाह है कि सीआरपीसी की धारा 144 मुंबई में लागू है। यह गलत और कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। हर 15 दिन में उन लोगों के लिए अडवाइजरी जारी की जाती है जो शहर में अवैध रूप से रैली निकालकर शांति भंग करना चाहते हैं। इसका लोगों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।’
जॉइंट कमिश्नर की अपील
विश्वास नांगरे पाटिल ने कहा, ‘मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि ऐसी गलत अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही भ्रम फैलाएं।’ गौरतलब है कि शुक्रवार को ऐसी खबर थी कि मुंबई में 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। कहा जा रहा था कि शहर में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है।