Nawab Malik: 24 नवंबर को नवाब मलिक की जमानत अर्जी पर कोर्ट सुनाएगा फैसला

मुंबई

मुंबई: एनसीपी (NCP) के नेता और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नवाब मलिक (Nawab Malik) की जमानत अर्जी पर 24 नवंबर को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट (PMLA Court) अपना आदेश सुनाएगा। सोमवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने मलिक की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया। सोमवार को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के जज आर.एन. रोकडे ने मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। इस दौरान मलिक और ईडी के वकीलों ने अपनी दलीलें दीं। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया और आदेश के लिए 24 नवंबर को मामले को सूचीबद्ध कर दिया।

सीटी स्कैन के अनुमति के लिए लगाई अर्जी
मलिक के वकील ने सोमवार को सुनवाई के दौरान स्पेशल कोर्ट में मलिक की जांच के लिए एक अर्जी लगाई। इस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी से मंगलवार तक जवाब मांगा है। इस अर्जी पर 15 नवंबर को सुनवाई होगी।

क्या है मामला
एनसीपी नेता नवाब मलिक को ईडी ने फरवरी में गिरफ्तार किया था। मलिक को कुर्ला की एक संपत्ति से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, मलिक ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। नवाब मलिक पर ईडी ने टेरर फंडिंग और मनी लॉड्रिंग का आरोप लगाया था। यह कहा गया था कि मलिक के अंडरवर्ल्ड के लोगों से संबंध थे। उन्होंने कुर्ला स्थित गोवावाला कंपाउंड की सैकड़ों करोड़ की जमीन को कौड़ियों के दाम खरीदा था। नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर आरोप लगाकर सुर्ख़ियों में आये थे।

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