भिवंडी: अवैध रूप से स्कूल चलाने के आरोप में दो संस्थान संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज

भिवंडी

भिवंडी :(सय्यद नकी हसन ) ठाणे जिला परिषद के शिक्षा अधिकारी एवं भिवंडी पंचायत समिति के समूह शिक्षा अधिकारी ने भिवंडी के दो विद्यालयों को अनाधिकृत घोषित करते हुए  शैक्षणिक वर्ष 2022-23 विद्यालयों को  बंद करने का नोटिस जारी किया था . नोटिस देने के बाद भी दोनो विद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में विद्यालय शुरू रखा गया था जिसके खिलाफ कोन गांव पुलिस स्टेशन में संस्थान चालाक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है ।


पुलिस से मिली जानकारी अनुसार कोन गांव पुलिस स्टेशन की हद में अग्निमता इंग्लिश स्कूल पिंपलास (भिवंडी) और समर्थ विद्यालय पिंपलनेर (तलाई पड़ा भिवंडी ) यह दो विद्यालय पिछले कही सालो से अनाधिकृत तरीके से शुरू होने की  शिकायत ठाणे जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग को मिली थी
जिसके बाद  ठाणे जिला परिषद शिक्षा विभाग के शिक्षा अधिकारी और भिवंडी पंचायत समिति के समूह शिक्षा अधिकारी ने उपरोक्त दोनों स्कूलों के स्कूल प्रशासकों को नोटिस जारी किया और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था । लेकिन आदेश देने के बाद भी  प्रबंधन द्वारा स्कूल  बंद किए बिना ही अवैध रूप से स्कूल चलते रहे थे । नतीजतन भिवंडी पंचायत समिति के काल्हेर बिट नंबर 3 की शिक्षा विस्तार अधिकारी वैशाली सुनील डोंगरे की शिकायत पर 1 जून 2023 को कोनगांव पुलिस स्टेशन में दोनों स्कूल संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जिसकी जांच  चल रही है ।

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