भिवंडी: (सय्यद नकी हसन )सादिक जाफरी ईरानी हत्या मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने सादिक जाफरी ईरानी के परिवार पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगाते हुए शांति नगर पुलिस भिवंडी को आदेश दिया है के सादिक जाफरी के परिवार पर करवाई ना करे ।
सादिक जाफरी ईरानी की पत्नी ने इंसाफ के लिए मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया है जिस में करवाई करते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने भिवंडी शांति नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी को सभी दस्तावेज और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के साथ 26अगस्त 2022 को पेश होने कहा था ।
26अगस्त को मुंबई हाईकोर्ट मे कया हुआ
कोर्ट की सुनवाई शुरू होने के साथ ही भिवंडी शांति नगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कोर्ट को बताया के उन्हें पोस्ट मार्टम रिपोर्ट अब तक मिली ही नहीं है जिस पर मुंबई हाईकोर्ट ने जेजे अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर को 26अगस्त दोपहर 2.30 बजे तक पेश होने कहा। जेजे अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कोर्ट को बताया के पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट अब तक तयार नहीं हुई है । जिस पर हाई कोर्ट ने जेजे अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर को आदेश दिया के पोस्ट मार्टम रिपोर्ट 30 अगस्त तक शांति नगर पुलिस स्टेशन को उपलब्द करवा कर दे और साथ ही याचिका कर्ता को आदेश दिया के वो 31 अगस्त को शांति नगर पुलिस स्टेशन से पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की कॉपी हासिल करे ।
साथ ही शांति नगर पुलिस स्टेशन द्वारा एफआईआर नंबर 085/2022 सादिक जाफरी ईरानी के परिवार पर दर्ज की थी । इस एफआईआर पर रोक लगाते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने आदेश दिया है के शांति नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर 085/2022 पर कोई करवाई ना की जाए । इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2022 को है ।